सुप्रीम कोर्ट ने दी अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, 1 जून तक अंतरिम जमानत
दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत दे रहे हैं। 1 जून तक वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रहे हैं।
7 मई को ईडी का पक्ष सुनने के बाद 10 मई यानी आज जब सुप्रीम कोर्ट की संजय खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसले के लिए बैठी तो कुछ मिनट के अंदर ही उनकी जमानत पर फैसला सुना दिया।
उच्च न्यायालय में क्या हुई बहस
ईडी की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि देखिए अब अमृतपाल भी नामांकन भरने के लिए कोर्ट पहुंचा है तो जस्टिस खन्ना ने कहा यह अलग मामला है।इसके बाद अगली ही लाइन में जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इन्हें अंतरिम राहत दे रहे हैं… इन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं। अदालत के आदेश के बाद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि चुनाव परिणाम 4 जून को आने हैं तो जस्टिस खन्ना ने कहा, कैंपेनिंग 48 घंटे पहले ही रुक जाती है।
इस पर एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल इस केस पर कुछ न कहें। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि संजय सिंह की तरह ही इस मामले में भी आप उन्हें काउंटर कर सकते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा, 21 दिन इधर या उधर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब एसजी मेहता ने कहा कि केजरीवाल बाहर इस केस पर कुछ न कहें और जरूर सरेंडर करें। सीनियर वकील चौधरी ने कहा, वह जेल अथॉरिटी के संपर्क में रहें।
तब जस्टिस खन्ना ने कहा, 2 जून को केजरीवाल सरेंडर करेंगे। तब एसजी मेहता ने एक बार फिर यह दलील दी कि मैं पुराना ऐसा कोई उदाहरण नहीं देख पा रहा हूं जिसमें चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली हो। तब जस्टिस खन्ना बोले कि इसे इतने आसानी से नहीं कहा जा सकता। हम आदेश पास कर रहे हैं।
अदालत ने कहा कि इस केस पर हम अगले हफ्ते बहस को निष्कर्ष पर लाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते इस केस में (गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका) जजमेंट सुना दें।
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीएम केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर खुशी जाहरि की। उन्होंने ट्वीट किया- मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि अरविन्द केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिल गई है। मौजूदा चुनाव के लिहाज से यह काफी मददगार होगा।