कांग्रेस के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में ED की जीत, 752 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने को सही ठहराया गया
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पीएमएलए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा कांग्रेस के संबंधित नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी कंपनियों की लगभग 752 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने को सही माना है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी इनमें से एक कंपनी के बड़े शेयरहोल्डर हैं। ईडी द्वारा एजेएल और यंग इंडिया की 752 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया था, जिसे अब निर्णायक प्राधिकरण ने सही ठहराते हुए बरकरार रखा है। बता दें कि इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक से पूछताछ हो चुकी है।
यंग इंडिया में राहुल और सोनिया गांधी के 76 फीसदी हिस्सेदारी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसका मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध की कमाई हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी है। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक कुर्की आदेश जारी करके इन संपत्तियों को कुर्क किया था। नेशनल हेराल्ड एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के बड़े शेयरहोल्डर हैं और उनमें से प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं।
बता दें ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्तियों की सूची में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस, लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस शामिल है। इस मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई अन्य लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है।